काशीपुर। अधिकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने याचीगण को प्रतिकर के रूप में विपक्षी बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को 13,29,604 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान के साथ करने के आदेश दिए हैं। 18 अप्रैल 2023 को फरमान पुत्र महमूद हुसैन निवासी भट्टा कालौनी जसपुर की देहरादून हाईवे पर धर्मपुर के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिसके क्लेम के लिये मृतक के माता-पिता व भाई की ओर से क्लेम याचिका अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से दायर की गयी। उक्त याचिका का विचारण द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर के द्वारा हुआ।विचारण के दौरान याचीगण के अधिवक्ता की ओर से मृतक के पिता महमूद हुसैन व मौके के चश्मदीद गवाह आसिफ हुसैन को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। जिन गवाहों से बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने जिरह की। इसके बाद न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों एवं याचीगण के अधिवक्ता अब्दुल सलीम की बहस से सन्तुष्ट होकर मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने याचीगण को विपक्षी बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को 13,29,604 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा दायर करने की तिथि से भुगतान देने की तिथि तक देने के आदेश पारित किये।

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