काशीपुर। एसीजे तृतीय की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। यूपी के घोसीपुरा, स्वार निवासी अहमद अली पुत्र भूरा ने न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर किया। जिसमें कहा कि उसने ग्राम दभौरा मुस्तहकम निवासी कुलदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह को वर्ष 2018 में मिट्टी का काम करने को दो लाख रुपये दिये थे। जिसकी अदायगी के लिये कुलदीप ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अर्पित गरोडिया ने तर्क दिया कि परिवादी द्वारा दायर वाद पोषणीय नहीं है। तर्कों व बहस से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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