काशीपुर। दहेज अधिनियम, मारपीट व क्रूरता मामले में पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने तलब किया है। पूजा पत्नि संजू निवासी काशीपुर के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उसका विवाह सन्जू पुत्र स्व. राकेश, निवासी मौ. सराय फारूख वाल्मीकि बस्ती, अगवानपुर, थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद के साथ 16 दिसंबर 2021 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय मेरे परिवार वालों ने उचित दान दहेज दिया था, परन्तु मेरी सास रामवती पत्नि स्व. राकेश, देवर कपिल पुत्र स्व. राकेश, अरविन्द पुत्र स्व. राकेश, मनीष पुत्र स्व. राकेश, रीना पुत्री स्व. राकेश अक्सर दहेज की खातिर मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे कई कई दिन भूखा रखते थे। खाना कपड़े लत्ते आदि भी नहीं देते थे। फिर इन्होंने वर्ष 2023 में दहेज की खातिर मारपीट कर मुझे व मेरे पति को घर से निकाल दिया। मैं अपने पिता के घर आयी, परन्तु इन लोगों ने पांच लाख रूपये और स्विफ्ट गाड़ी की मांग नहीं छोड़ी। 30 जनवरी 2024 को रात्रि 9 बजे जब मैं अपने घर पर थी कि तभी मेरी सास रामवती, देवर कपिल, अरविन्द, मनीष, नन्द रीना जबरदस्ती मेरे घर के अन्दर घुस आये और आते ही गालीगलौच व मारपीट शुरू कर दी। देवरों द्वारा अश्लील हरकतें की गईं। शोर सुनकर आये लोगों ने मुझे बचाया। इसके बाद पूजा के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण एडवोकेट के द्वारा बहस की गयी। अधिवक्तागण की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर द्वारा पांचों अभियुक्तों को धारा 323, 498ए, 504, 506 आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तलब किया गया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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