काशीपुर। सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में जांच के दौरान गेहूं व चावल के स्टॉक में कमी मिलने पर सस्ता गल्ला विकेता ने नोटिस के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2025 में विक्रेता ने किसी उपभोक्ता को राशन नहीं दिया। मामले में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने विक्रेता पर केस दर्ज कराया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आशुतोष भट्ट ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 11 मार्च 2025 को ढकिया गुलाबो स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के अनुबंध पत्र निलंबित किए गए हैं, लेकिन माह मार्च 2025 का अवशेष खाद्यान्न दुकान पर उपलब्ध होने के कारण एसडीएम ने जनहित को देखते हुए अवशेष सरकारी खाद्यान्न प्राप्त किये जाने के लिये टीम गठित की थी। बताया कि टीम ने निलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह को नोटिस जारी कर 17 मई को सुबह 11 बजे ढकिया गुलाबो स्थित दुकान की सील को खोलने की कार्रवाई की जाने की सूचना दी। उसी दिन टीम ने दुकान से खाद्यान्न बरामद किया गया। बरामद खाद्यान्न गेहूं में 2.019 कुंतल तथा चावल में 7.231 कुंतल की कमी पाई गयी। इसके बाद विक्रेता को नोटिस जारी कर अभिलेख मांगे, लेकिन अभिलेख नहीं दिए। मामले में डीएम की अनुमति के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने निलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा कराया है। एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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