काशीपुर। न्यायालय के आदेश की अवमानना के मामले में आईटीआई थानाध्यक्ष कुन्दन सिंह रौतेला व चौकी प्रभारी पैगा दीवान सिंह बिष्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। आवास विकास, काशीपुर निवासी कविता सेठी पत्नि प्रवीन सेठी ने 15 सितंबर 2025 को न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में वाद दायर कर कहा कि उसकी एक जमीन जो कि ग्राम बांसखेड़ा कलां काशीपुर में स्थित है, उस जमीन पर रिजवान सैफी नाम का व्यक्ति कब्जा करने के प्रयास कर रहा है, जिस पर न्यायालय द्वारा कविता सेठी के पक्ष में स्टे आदेश जारी कर दिया गया। परन्तु जब कविता सेठी स्टे आदेश लेकर 16 सितंबर 2025 को मौके पर गयी, तो आईटीआई थानाध्यक्ष कुन्दन सिंह रौतेला और चौकी प्रभारी पैगा दीवान सिंह बिष्ट उक्त आदेश को न मानते हुए कविता सेठी के पुत्र व उनके साथ गये लोगों को ही पकड़कर थाने ले आये और पुलिस एक्ट में उनका चालान कर दिया। जब यह आदेश उपजिलाधिकारी काशीपुर को दिखाया तो उन्होंने भी थानाध्यक्ष आईटीआई को आदेश के अनुपालन हेतु लिखित आदेश दिया, परन्तु फिर भी इन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया, बल्कि उपजिलाधिकारी काशीपुर को भी अलग से चिट्ठी लिख दी। इसके बाद मजबूर होकर कविता सेठी ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से थानाध्यक्ष आईटीआई कुन्दन सिंह रौतेला, चौकी प्रभारी पैगा दीवान सिंह बिष्ट एवं रिजवान सैफी के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई के उपरान्त अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष आईटीआई कुन्दन सिंह रौतेला, चौकी प्रभारी पैगा दीवान सिंह बिष्ट एवं रिजवान सैफी को नोटिस जारी कर 25 सितंबर 2025 को तलब किया है।

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