काशीपुर। महिला के लिये बदचलन शब्द लिखने पर एक व्यक्ति को न्यायालय ने तलब किया है। मौहल्ला कानूनगोयान, काशीपुर निवासी गोकुल सिंह ने एक मुकदमे में श्रीमति कंचन पत्नि राजीव उर्फ राजू गुप्ता, निवासी बांसियोवाला मन्दिर, जसपुरखुर्द, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर के लिए लिखा कि वह बदचलन महिला है। जिसके बाद कंचन गुप्ता द्वारा अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण के माध्यम से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां परिवाद दायर कर कहा कि गोकुल सिंह के द्वारा प्रार्थिनी/परिवादिनी के खिलाफ धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय काशीपुर में दाखिल किया था, जो कि बाद में फौजदारी वाद संख्या 818/2023 दर्ज हुआ। अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त मामले में न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में अभियुक्त ने यह लिखा है कि “प्रार्थी के पुत्र के अवैध सम्बन्ध अपनी सास से रहे हैं, और उसके बाद प्रार्थी के पुत्र ने उसी की पुत्री से शादी कर ली, चूंकि प्रार्थी के पुत्र की सास बदचलन महिला है, और उसका शुरू से ही चरित्र खराब रहा है, और प्रार्थी का पुत्र लगभग 20 सालों से अपनी सास कंचन गुप्ता के घर पर रहता है।” इसी बात पर अधिवक्ता ने बहस कर कहा कि यह कंचन गुप्ता की मानहानि है। न्यायालय ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर गोकुल सिंह को मानहानि के मामले में तलब किया है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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