काशीपुर। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर पैसा मांगना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने अवैध मांग, गालीगलौज व धमकी के मामले में महिला को तलब किया है। ग्राम राघूवाला, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी ओमप्रकाश पुत्र कन्हई सिंह ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां परिवाद दायर कर कहा कि अर्चना पुत्री श्रीराम, निवासी वीरपुर की मण्डैया, थाना आईटीआई, जिला उधमसिंहनगर से ओमप्रकाश के पुत्र अर्जुन के खिलाफ दिसम्बर 2023 से फर्जी प्रार्थना पत्र बलात्कार बाबत भिजवाने शुरू कर दिये, फिर उसके बाद कौशल ने अर्चना के माध्यम से ओमप्रकाश के ऊपर दस लाख रुपये देने का दबाव बनाया। धारा 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी को दिखाया। ओमप्रकाश ने घबराकर पांच लाख रुपये कौशल कुमार व अर्चना को रंगदारी के दे दिये, जबकि यह प्रार्थना पत्र झूठा था, ताकि ओमप्रकाश की बेटे की नौकरी पर कोई प्रभाव न पड़े, ओमप्रकाश का बेटा सरकारी नौकरी पर है, और उसके बाद इन दोनों लोगो ने पांच लाख रुपये ओमप्रकाश के घर पर राजेन्द्र सिंह व मोहन सिंह के सामने दिनांक 01 जनवरी 2024 को लिये, इसके बाद फिर महिला और दस लाख रुपये की मांग करने लगी तथा धमकाने लगी और गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगी अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से रुपये मांगने के समस्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल किये और कहा कि आजकल इसी प्रकार हनी ट्रैप के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने उक्त महिला व उसके साथी कौशल को तलब किया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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