December 23, 2024
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मानव गरिमा ब्यूरो
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काशीपुर। परिवार न्यायालय ने पत्नि के भरण-पोषण का वाद खारिज कर दिया है।चित्रा रानी पुत्री विजयपाल सिंह निवासी गौतम नगर निकट बिश्नोई सभा काशीपुर ने न्यायालय परिवार न्यायाधीश काशीपुर की अदालत में भरण पोषण का वाद 23 जून 2021 को दायर कर कहा कि उसका आशीष सागर पुत्र राजेश कुमार निवासी अम्बा विहार कॉलोनी, काशीपुर से 12 मई 2019 को जसपुर खुर्द काशीपुर स्थित एक रिसॉर्ट में विवाह सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय अचानक आशीष व उसका परिवार चित्रा से नकद 10 लाख रूपये और एक क्रेटा कार मांगने लगे और इस मांग को पूरी नही करने पर आशीष शादी से मना करने लगा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से उसकी शादी हुई लेकिन शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर आशीष ने लड़ाई-झगड़ा कर उसे नवम्बर 2019 में गर्भावस्था के समय घर से निकाल दिया जिसके उपरांत अप्रैल 2020 में चित्रा ने एक पुत्र को काशीपुर में जन्म दिया। पति-पत्नि में लगातार बढ़ते लड़ाई झगडों के बीच चित्रा ने अपने इंजीनियर के पद पर कार्यरत पति आशीष सागर के विरूद्ध अपने तथा अपने पुत्र शिवांश की ओर से 125 सीआरपीसी का वाद परिवार न्यायालय काशीपुर में दायर किया और चित्रा व अपने पुत्र के लिए पति से पचपन हजार रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने की प्रार्थना की जबकि विपक्षी आशीष सागर के अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया द्वारा तर्क दिया गया कि चित्रा ने अपने मुकदमें में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाया है और वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आयी है। चित्रा व उसके अन्य गवाह के बयानों में काफी विरोधाभास है। इस पर विपक्षी के अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय परिवार न्यायाधीश काशीपुर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका मित्तल ने चित्रा का भरण पोषण का वाद खारिज कर दिया।

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