काशीपुर। चेक बाउंस के केस में कोर्ट ने आरोपी को चार माह के कारावास और 6.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महुआखेड़ागंज निवासी शकुंतला पत्नी करतार सिंह ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था कि ग्राम पार का मंझरा, स्वार रामपुर निवासी जयप्रकाश पुत्र छोटे ने उससे वर्ष 2019 में 5.70 लाख रुपये उधार लिए थे और जल्द ही रकम वापस लौटाने का भरोसा दिया था। तकादा करने पर उसने 08 जुलाई 2020 को एक चेक दिया जो कि बैंक खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी जयप्रकाश को एनआई एक्ट का दोषी पाया और चार माह के कारावास और 6.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मुकुल मानव- सह संपादक
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