ठाकुरद्वारा। क्षेत्र के एक गांव निवासी तीन बच्चों के पिता ने गांव की ही 22 वर्षीय युवती से कोर्ट मैरिज कर ली। पहली पत्नी ने अपने ससुराल और मायके वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बिरादरी व आसपास के गांवों के लोगों ने पंचायत कर व्यक्ति को पहली पत्नी के साथ रहने का फरमान सुनाया। क्षेत्र के एक गांव निवासी 35 वर्षीय युवक डीजे बजाने का काम करता है। उसके तीन बच्चे हैं। युवक ने मोहल्ले की ही युवती के साथ करीब आठ माह पहले कोर्ट मैरिज कर ली। इसकी जानकारी पत्नी को मिलने पर उसने पति से युवती से दूर रहने कहा, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पत्नी ने अपने ससुराल व मायके वालों को इस बारे में जानकारी दी। सूचना पर गांव पहुंचे मायके वालों ने बिरादरी और आसपास के कुछ लोगों को बुलाया। पंचायत ने युवक से कहा कि वह पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह गैरकानूनी है। साथ ही युवक को पहली पत्नी के ही साथ रहने को कहा। जिस पर वह उक्त युवक पहली पत्नी के साथ ही रहने को तैयार हो गया। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने बताया कि पंचायत में युवक की दूसरी शादी को अवैध करार दिया गया है। अब युवक पहली पत्नी के ही साथ रहेगा। वहीं युवक के पहली पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार होने के बाद मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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