काशीपुर। चैक बाउंस के मामले में अपील खारिज कर अदालत ने सजा बरकरार रखी है। शकुन्तला पत्नि करतार सिंह, निवासी महुआखेड़ागंज, काशीपुर ने न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि जयप्रकाश पुत्र छोटे, निवासी ग्राम तार का मंझरा, तहसील टांडा, जिला रामपुर ने उससे कुछ समय पहले 5 लाख 70 हजार रुपये उधार लिये थे, परन्तु नहीं लौटाये। जब तकादा किया तो उसने 5 लाख 70 हजार रुपये का चैक दिया, जो कि बाउंस हो गया। फिर शकुन्तला ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से मुकदमा दायर किया, जिसमें जय प्रकाश को 03 फरवरी 2024 को 6 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड व चार माह के कारावास की सजा हुई थी, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गयी थी। अपील में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने कहा कि जयप्रकाश द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये गये हैं और जयप्रकाश के गवाहों ने भी शकुन्तला से पैसा लेना स्वीकार किया है। अधिवक्ता श्री अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर जयप्रकाश की अपील खारिज करते हुये सजा बरकरार रखी है। साथ ही आदेश किया है कि सजा भुगतने के लिये जयप्रकाश तुरन्त आत्मसमर्पण करे।
मुकुल मानव- सह संपादक
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