काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक माह के साधारण कारावास और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अनम डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रोपराइटर मोहम्मद सलीम ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि गिरीताल कालोनी निवासी विमलेश गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता ने वर्ष 2020 में उसकी फर्म से 92,000 रुपये का बिस्कुट, केक, नमकीन आदि उधार लिया था। फरवरी, 2020 तक उसने रकम लौटाने का भरोसा दिलाया था। बार-बार तकादा करने पर आरोपी ने उसे उक्त राशि का चेक दिया, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी विमलेश को एक माह के साधारण कारावास और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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