December 23, 2024
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मानव गरिमा ब्यूरो
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काशीपुर। क्रूरता, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व दहेज की मांग करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। सिमरनजीत कौर निवासी मुड़िया फार्म थाना आईटीआई ने अपने पति गुरपिन्दर सिंह व ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें आईटीआई थाना पुलिस ने गुरपिन्दर सिंह व उसके परिवार वालों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 506 आईपीसी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी गुरपिन्दर को तलब किया। जिसके बाद गुरपिन्दर सिंह ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से अपनी जमानत कराई और विचारण की मांग की, जिसमें काशीपुर अदालत ने विचारण कर वादिनी सिमरनजीत कौर व विवेचनाधिकारी को तलब कर गवाही कराई, जिसके बाद पूर्ण विचारण कर अभियुक्त के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस सुनकर व पत्रावली पर संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त गुरपिन्दर सिंह को अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 506 आईपीसी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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