काशीपुर। 72 तोले सोना व पांच लाख चालीस हजार रुपये हड़पने के मामले में अभियुक्त को अदालत ने बरी कर दिया है। वर्ष 2013 में काशीपुर निवासी तस्लीम ठेकेदार द्वारा एक मुकदमा थाना काशीपुर में दर्ज कराया गया। उनके द्वारा कहा गया कि सर्वेश गुप्ता पुत्र रूपकिशोर गुप्ता ने उन्हें धोखा देकर 72.25 तोले जेवर अपने पास 5 लाख 40 हजार रुपये में गिरवी रखा था। यह जेवर उनकी पत्नि, पुत्रवधु व लड़कियों के थे, जिस पर वह लगातार ब्याज देते रहे। 5 लाख 40 हजार रुपये दे दिये, परंतु सर्वेश गुप्ता ने 72.25 तोले सोना नहीं लौटाया, बल्कि परिवार वाले दुकान पर गये, तो गालीगलौच इत्यादि की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सर्वेश गुप्ता पर न्यायालय काशीपुर में धारा 420, 406, 407, 354, 504 व 506 आईपीसी का मुकदमा चला, जिस पर सुनवाई में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस की और कहा कि सोना लेन-देन का कोई कागज नहीं है, और न ही वीडियोग्राफी की कोई फोरेंसिक जांच कराई गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि मामला सत्य व सही है। इस सम्बन्ध में छः गवाह भी हुए। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अभियुक्त को 420, 406, 407, 354, 504 व 506 आईपीसी में बरी कर दिया गया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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