काशीपुर। राजकीय कन्या इंटर कालेज काशीपुर के सरकारी आवास में चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 10 जनवरी 2018 को दया सनवाल व मीना पालीवाल ने थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह राजकीय कन्या इंटर कालेज (जीजीआईसी) परिसर काशीपुर में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उनके सरकारी आवास से 7 जनवरी 2018 को बर्तन, बच्चों के गेम, खाने का सामान, भगवान की चांदी व पीतल की मूर्तियां, नकदी, इन्वर्टर, बैटरी, दो टैबलेट, मशीन आदि चोरी हो गयी हैं, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन की और 5 फरवरी 2018 को अमेठी से शिव कुमार मिश्रा को पकड़ा, जिससे एक लैपटॉप व टैबलेट बरामद हुआ। काशीपुर पुलिस ने चार्जशीट के साथ मुकदमा न्यायालय में भेज दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दया सनवाल न तो टैबलेट का बिल पेश कर पाईं और न टैबलेट के मालिक होने का कोई कागज दे पाईं। इस पर विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने अभियुक्त की ओर से बहस की। बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने माल मुकदमा की कोई शिनाख्त नहीं करायी, जिससे साबित हो सके कि लैपटॉप दया सनवाल व मीना पालीवाल का ही है, बहस के दौरान यह भी कहा गया कि सिद्ध करने का भार स्वयं वादी पर होता है, परन्तु उन्होंने अपने मामले को सिद्ध नहीं किया है, जिस कारण कोई आरोप नहीं बनता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने शिव कुमार मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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