काशीपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर ने धोखाधड़ी और ठगी के शिकार पीडितों के प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम मिस्सरवाला निवासी इमरान अहमद पुत्र मौहम्मद युनुस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में एक 175 (3) बीएनएस के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गयी कि माह अगस्त 2024 को अभियुक्त रहमत अली पुत्र अली बख्श निवासी ग्राम गुमसानी थाना बाजपुर जिला उधमसिंहनगर उसके घर मिस्सरवाला आया और कहने लगा कि मैं रनलीव कम्पनी का मालिक हूं जिसमें ऑन लाईन पैसे जमा करने पर बहुत ज्यादा लाभ मिलता है जिसपर यकीन करते हुए उक्त रहमत अली द्वारा बताये गये क्यूआर कोड पर अपने व अपनी पत्नी के खातों से विभिन्न तिथियों पर धनराशि ट्रांसफर की। इसके अतिरिक्त रहमत अली द्वारा सलीम, अब्दुल कादिर, क्रान्ति, नरगिस, गुलाम अहमद, मौ. आसिफ, शहजाद अली, मुशाहिद हुसैन, कमर जहां, मन्तशा, किफायत हुसैन, मौ. असलम, नवीन अहमद, मौ. शमी आदि लोगों से भी ठगी कर 20-25 लाख रूपये जमा कराये। जब उक्त सभी लोगों को ठगी का शिकार होने का अहसास हुआ तो अभियुक्त रहमत अली से अपने-अपने पैसे वापस करने के लिये कहा। तब उसने पैसा वापस करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि मेरा काम तो लोगों से ठगी करने का है। ठगी के शिकार लोगों द्वारा संयुक्त रूप से इमरान अहमद के माध्यम से थाना कुण्डा में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु तब भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तब मजबूरन इमरान अहमद द्वारा अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से 175 (3) बीएनएस का प्रार्थनापत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर बहस के दौरान अधिवक्ता अब्दुल सलीम के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश एसएचओ कुण्डा को दिये गये।
मुकुल मानव- सह संपादक
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