February 22, 2025
Screenshot_2025-02-21-13-23-48-33
Spread the love

काशीपुर। एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 24 फरवरी 2018 को एक महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ला महेशपुरा निवासी अजमत ने उसके साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की। तहरीर पर पुलिस ने केस कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण एसीजेएम की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता व गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अब्दुल सलीम एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एसीजेएम सचिन कुमार ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *