काशीपुर। एक व्यक्ति की पत्नी के खिलाफ फेसबुक पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम खड़कपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि कॉलोनी के ही विक्रांत कुमार पुत्र जसवंत सिंह ने फेसबुक पर उसकी पत्नी को लेकर अभद्र व अश्लील शब्द लिखे। पुलिस से शिकायत करने पर भी आरोपी बाज नहीं आया और उसकी पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएनएस की धारा 175 (3) के तहत आरोपी के खिलाफ वांछित धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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