काशीपुर। घर में घुसकर मारपीट, गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्तों को अदालत ने बाईज्जत बरी किया है। 17 अक्टूबर 2013 को शक्तिनगर निवासी मीनू ने थाना काशीपुर में तहरीर देकर कहा कि रात को करीब आठ बजे विजय नारंग उनकी पत्नि सरिता नारंग, बेटी निशा नारंग व निखिल नारंग जबरदस्ती घर में घुस आये और धारदार हथियारों से हमला कर दिया तथा जान से मारने की नीयत से मीनू के पति व रोहित के सिर पर तलवार मार दी और कई बार तलवार से प्रहार किया। रोहित व घायल को मौहल्लेवाले अस्पताल ले गये, इसी बीच दौराने मुकदमा विजय नारंग व सरिता नारंग की मृत्यु हो गयी, न्यायालय में पांच गवाह मीनू, डॉ. राजीव कुमार, राजू उर्फ राजेन्द्र अरोरा, रोहित अरोरा व कांस्टेबिल हिमांशु मठपाल गवाही देने आये। गवाहों के बयानों के खिलाफ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, व भारत भूषण ने बहस की। बहस के दौरान के कहा गया कि इनके बयान विरोधाभासी हैं और डॉ. दोबारा अपनी गवाही देने नहीं आये, जिससे यह मामला संदेहजनक है तथा मेडिकल रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बना है, जबकि गवाहों ने सबसे पहले मेडिकल होना बताया है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने निखिल नारंग व कुमारी निशा नारंग को बाइज्जत बरी कर दिया।

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