रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति के अभिलेख खुर्दबुर्द करने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातमा, उनके बेटे अदीब आजम और बेटी निखत अखलाक आज कोर्ट पहुंचे। जहां उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले पांच मार्च को कोर्ट ने तीनों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। इसकी समय-सीमा खत्म हो रही है। इस मामले में 2020 में जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल ने जौहर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने पहले ही आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी।
हालांकि, कुछ माह पहले रामपुर पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। मामला शासन तक पहुंचने पर दोबारा जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद एसपी ने विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी। जांच पूरी होने के बाद तजीन फात्मा, अदीब आजम और निखत अखलाक को आरोपी बनाया गया।
पांच मार्च को तीनों ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद उन्हें 20 मार्च तक अंतरिम राहत दी गई थी। अब कोर्ट में जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है और सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं।
यह है मामला
रिकाॅर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 218, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। दरअसल, यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी 1947-48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था तथा रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे।

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