
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर द्वारा फौजदारी के चर्चित मुकदमे के आरोपियो को दोषमुक्त किया है। अभियोजन के कथनानुसार 13 मई 2017 को उप निरीक्षक जगमोहन सिंह, कांस्टेबल प्रवेश गुप्ता व नरेन्द्र सिंह दिलवाल के साथ मय सरकारी वाहन जिप्सी नम्बर-UA 04D-3400 मय चालक मुकेश शर्मा के साथ बड़ी नहर पर चैकिंग कर रहे थे तभी समय करीब शाम 7 बजे जसपुर की ओर से आ रही मोटर साईकिल संख्या-UP 04B-0411 में दो व्यक्ति बैठ कर आ रहे थे। मोटर साईकिल चलाने वाला व्यक्ति फोन पर बात करते हुए लापरवाही से मोटर साईकिल चला रहा था। पीछे बैठे व्यक्ति ने मोटर साईकिल चलाने वाले व्यक्ति से फोन छीना तो मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और जसपुर की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या-PB 04-6258 के चालक द्वारा उक्त मोटर साईकिल को बचाने का प्रयास किया गया, जिस कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया तथा मोटर साईकिल सवार दोनों व्यक्ति और ट्रक चालक सहित तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जिसके बाद घटनास्थल पर कई सौ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। जिनका आरोप था कि पुलिस द्वारा मृतकों की मोटर साईकिल के पहिये में डंडा ठूंस दिया गया जिस कारण तीनो लोगों की मृत्यु पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है। जबकि पुलिस की ओर से तत्कालीन प्रभारी कोतवाल जसपुर द्वारा जनता के लगभग 30-35 नामजद व 200-250 अज्ञात लोगों के विरूद्ध धारा-147, 341, 332, 353, 336, 427, 504, 506, 186, 392, 411, 34 आईपीसी एवं 7 क्रिमनल एमेंडमेंट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुकदमे का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में हुआ। अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी सीनियर अधिवक्ता अब्दुल सलीम एवं परवेज आलम एडवोकेट द्वारा की गयी। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाह न्यायालय के समक्ष परिक्षित करायें गये जिनसे अभियुक्तगण के अधिवक्ता अब्दुल सलीम व परवेज आलम द्वारा जिरह की गयी। जिरह के दौरान पुलिस की विवेचना में कई खामियां उजागर की गयीं तथा अभियोजन द्वारा मुकदमें को संदेह से परे साबित करने में असफल रहने के कारण व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर मनोज सिंह राणा द्वारा समस्त अभियुक्तगणों को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

मुकुल मानव- सह संपादक
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