काशीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को याचीगणों को क्षति पूर्ति करने के आदेश दिए हैं। मुकदमे के अनुसार याचीगण कु. गुलब्शा, कु. द्रक्षा, इब्रान व रिजवान के पिता मौ. अकरम द्वारा स्वरोजगार हेतु आटो थ्रीव्हीलर यूके 19टीए-0354 क्रय किया गया था जिसको चलाकर याचीगण के पिता अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वह आटो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. से बीमित था। किन्तु जब याचीगण के पिता मौ. अकरम 16 जनवरी 2020 को उक्त आटो टैम्पू में अपने व अपने परिवार को बैठाकर रामनगर से अपने घर टांडा मल्लू आ रहे थे कि गांव के नजदीक पहुंचे तभी सामने से आ रही फारचूनर कार संख्या-यूके19- 8787 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए याचीगण के पिता के टैम्पू में टक्कर मार दी। जिस कारण याचीगण के पिता मौ. अकरम, माता बिलकीस बेगम की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा अन्य याचीगण को गम्भीर चोटें आयीं जिसके सम्बन्ध में याचीगण द्वारा मृतकों व चोटिलों की क्लेम धनराशि फारचूनर कार की बीमा कम्पनी से प्राप्त कर ली तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त टैम्पू की बीमा क्लेम धनराशि 2,06,140 रुपये तथा टैम्पू चालक/मालिक की पीए क्लेम धनराशि 15,00,000 रुपये प्राप्त करने हेतु बीमा कम्पनी को याचीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई न होने के कारण 14 मार्च 2020 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भी प्रेषित किया गया किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा याचीगण को क्लेम धनराशि प्रदान नहीं की गयी। तब मजबूरन याचीगण द्वारा 07 दिसंबर 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष नैनीताल में परिवाद दायर किया गया जिसका परिवाद संख्या 111/2020 है। जिस पर आयोग द्वारा सुनवाई की गयी तथा विपक्षी बीमा कम्पनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। जिस पर बीमा कम्पनी द्वारा अपनी आपत्ति व लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें मुख्य रूप से दो बिन्दुओं, एक यह कि विपक्षी बीमा कम्पनी को सूचना देर से प्राप्त हुई है, जबकि दूसरा यह कि चालक/मालिक के पास कामर्शियल वाहन चलाने हेतु वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी। बहस के दौरान याचीगणों के अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एवं उच्चतम न्यायालय की नजीरें प्रस्तुत की गयीं। जिससे सहमत होते हुए फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल एवं सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत तथा विजय लक्ष्मी थापा द्वारा 16 मार्च 2024 को याचीगण के पक्ष में परिवाद निर्णित किया गया। जिसके अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को याचीगणों को 15,00,000 रुपये चालक/मालिक पी. ए. क्लेम एवं 1,64,912 रुपये कुल मु. 16,64,912 रुपये मय 8 प्रतिशत ब्याज परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान की अन्तिम तिथि तक एवं डेमेज टैम्पू का साल्वेज याचीगणों को देने एवं याचीगणों को मानसिक वेदना की क्षति पूर्ति के रूप में 20,000 रुपये एवं परिवाद व्यय के लिये 10,000 रुपये 45 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश पारित किये। परिवादीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता
अब्दुल सलीम द्वारा की गयी।
मुकुल मानव- सह संपादक
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