December 23, 2024
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मानव गरिमा ब्यूरो
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काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने दो घरों में डकैती डालने के आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। अभियोजन का कथानक था कि सरताज उर्फ चन्नी पुत्र मोहम्मद अली, जाकिर पुत्र अनीसुर्रहमान, यासीन उर्फ पप्पी पुत्र शमशेर अली, इरशाद पुत्र मोहम्मद अली निवासी धूरिया बाजपुर व हाफिज उर्फ गटवा पुत्र सगीर निवासी बड़ी मस्जिद थाना टांडा जिला रामपुर, रिजवान उर्फ बॉबी पुत्र खैराती निवासी पंजाबी कॉलोनी स्वार रामपुर, फरीद उर्फ बाबा पुत्र मौहम्मद सिद्दीक निवासी ग्राम बड़ा हाता स्वार रामपुर ने दिनांक 7-8 सितम्बर 2016 की रात्रि तमंचों से लैस होकर वादी मुकदमा दान सिंह व चंदन सिंह के घर में घुसकर डकैती डाली और पुलिस द्वारा इन सबकी गिरफ्तारी की गई तथा इन लोगों से तमंचे , कारतूस और लूटा हुआ काफी सामान बरामद हुआ। अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में गवाह दान सिंह, चंदन सिंह , एस आई कमलेश भट्ट , एस आई गोविंद सिंह अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह धोनी, कांस्टेबल केशव लाल, एसआई धीरज टम्टा, पुलिस निरीक्षक सलाउद्दीन, त्रिलोक सिंह जोशी, वीडी उनियाल पुलिस उपाधीक्षक तथा अभियुक्त गण से बरामद तमंचे कारतूस व लूटा हुआ सामान न्यायालय में पेश किया। विद्वान न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भास्कर त्यागी, आसिफ अली तथा हेमा जोशी के तर्कों को सुना और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया और अपने निर्णय में कहा सभी गवाहों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। रवानगी जीडी पेश नहीं की गई। माल खाना रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया। इन सब बातों को देखते हुए अभियुक्त गण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भास्कर त्यागी, आसिफ अली, हेमा जोशी ने तर्क दिया कि जो तमंचे बरामद होना बताया जाता है उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है तथा अभियुक्तगण की विधि अनुसार कोई शिनाख्त भी नहीं कराई गई है। विद्वान न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सभी अभियुक्तगणों को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्तगणों पर थाना बाजपुर में अपराध संख्या 271/16 तथा 272/16 धारा 395, 412 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था।

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