काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने सड़क दुर्घटना में मृतक जसवन्त सिंह के परिजनों को 12.90 लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। 30 दिसंबर 2020 को तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम करनपुर, डिलारी निवासी जसवन्त सिंह अपने गांव के ही रामवीर सिंह के साथ मोटरसाईकिल से अपने घर ग्राम करनपुर से हल्द्वानी जा रहे थे। जैसे ही वह कालाढूंगी-हल्द्वानी मार्ग पर गांव चकलवा में ज्ञानी की वर्कशॉप के सामने पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही वेरना कार के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड से व कच्चे में आकर दोपहर करीब ढाई बजे मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे गंभीर रूप से घायल होने के कारण जसवन्त सिंह की सुशीला तिवारी अस्पताल तथा रामवीर सिंह की कृष्णा अस्पताल हल्द्वानी पहुंचने पर उपचार के दौरान उसी दिन मृत्यु हो गई। जसवन्त सिंह व रामवीर सिंह का शव परीक्षण राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में हुआ तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कालाढूंगी में दर्ज हुई। मृतक जसवन्त सिंह के परिजनों ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज उधमसिंहनगर की अदालत में दाखिल किया जिसे बाद में सुनवाई के लिये द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में भेजा गया। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुये अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक की पत्नि श्रीमति सुमित्रा देवी व चश्मदीद गवाह दिनेश कुमार को परिक्षित कराया तथा न्यायालय को बताया इस घटना में सारी गलती कार चालक की थी। उधर बीमा कम्पनी का तर्क था कि उक्त घटना योगदायी उपेक्षा के कारण हुई जिसमें स्वयं जसवन्त सिंह की भी बराबर की गलती थी ।अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के तर्को से सहमत होकर, विभिन्न उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय की नजीरों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी को मृतक के परिजनो को 12.90 लाख रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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