काशीपुर। अदालत ने वर्षों से कब्जा जमाये किरायेदार को मकान खाली करने का आदेश दिया है। नगर के मौहल्ला खालसा निवासी राम अग्रवाल पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल के द्वारा न्यायालय विहित प्राधिकारी/सिविल जज (जू.डि.), काशीपुर के यहां प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उसका एक मकान मौहल्ला कानूनगोयान में स्थित है, जिसमें मोहन लाल वर्मा पुत्र रामभूषण लाल वर्मा काफी समय से रह रहे हैं, परन्तु वह 1100 रुपये प्रतिमाह के किरायेदार हैं, लेकिन अब हमें मकान की आवश्यकता है, जिस कारण मकान खाली कराना है, जिस पर विपक्षी ने तर्क दिया कि राम अग्रवाल इस मकान के मालिक नहीं हैं, जिस कारण वह खाली नहीं करा सकते, जबकि राम अग्रवाल द्वारा मकान के हाउस टैक्स की रसीद एवं अन्य कागजात दाखिल किये तथा मोहन लाल वर्मा ने भी उन्हें एक कागज में मालिक माना है तथा इसी के साथ साथ उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की नजीरें भी दीं, जिस पर अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण ने बहस की। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने मोहन लाल वर्मा को 60 दिन के अन्दर मकान खाली करने का आदेश दिया है।
मुकुल मानव- सह संपादक
कार्यालय – वार्ड नंबर 17, हाउस नंबर 363, कानूनगोयान, काशीपुर
संपर्क – +91 99174 42518
अपने क्षेत्र के समाचारो को पढ़ने व अपने प्रतिष्ठान, दुकान आदि के सजावटी विज्ञापन छपवाने के लिए मानव गरिमा न्यूज़ पोर्टल व समाचार पत्र से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-