December 23, 2024
1717082772090.jpg
मानव गरिमा ब्यूरो
Spread the love

काशीपुर। अदालत ने चेक बाउंस मामले में तीन माह की सजा और 2,40,000 रुपये का जुर्माना डाला है। तुषार अग्रवाल प्रोपराईटर तुषार कन्स्ट्रक्शन बाजपुर रोड, काशीपुर, ने न्यायालय में परिवाद दायर कहा कि प्रशान्त कुमार पुत्र शिव स्वरूप, क्वालिटी सुपरवाईजर केवीएस बाजपुर रोड, काशीपुर ने उसके यहां से 2,00,000 रुपये का माल उधार लिया और जब तकादा किया तो 2,00,000 रुपये का चैक दिया, जो कि बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया। तुषार अग्रवाल के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने तर्क दिया कि पूर्व में ही नोटिस भेजा जा चुका था और नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि अभियुक्त ने कहा कि चैक उसके कमरे से परिवादी उठाकर ले गया था, परन्तु कोई मुकदमा उसके द्वारा नहीं किया गया और जब उसे नोटिस मिला तो मुकदमे की जानकारी हुई, परन्तु फिर भी कुछ नहीं कहा गया और एक अन्य गवाह अशोक कुमार शुक्ला ने चैक प्रशान्त कुमार का जारी होना बताया, जिससे स्पष्ट है कि चैक देने वाला बार बार बयान बदल रहा है, अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के तर्को व बहस से संतुष्ट होकर द्वितीय अपर सिविल जज/जेएम, काशीपुर ने अभियुक्त को दोषी मानते हुये तीन माह के कारावास व 2,40,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *