काशीपुर। वन संरक्षण अधिनियम व चोरी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत दे दी है। काशीपुर पुलिस द्वारा बीती 17 जून को सागौन व शीशम के गिल्टे बरामद किये गये थे, जिसमें मौके से रिजवान अली निवासी अलीनगर, स्वार, जिला रामपुर और रईस अहमद निवासी स्वार, जिला रामपुर को पकड़ा गया था। इसके उपरान्त अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि विशेष अधिनियम के मामले में आईपीसी नहीं लगती है और पुलिस द्वारा कोई 41 सीआरपीसी का नोटिस भी नहीं दिया गया है। अधिवक्ता श्री अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर द्वारा अभियुक्त को जमानत दी गयी।
मुकुल मानव- सह संपादक
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