काशीपुर। एक मामले में कोर्ट ने आईटीआई थानाध्यक्ष को जांच का आदेश दिया है।खड़कपुर देवीपुरा निवासी कोमल पुत्री बॉबी सागर ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसके साथ हिमांशु उर्फ छोटू निवासी खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर ने बदतमीजी की और गलत इशारे किये। जब वह थाने गयी तो पुलिस ने केवल धारा 504 आईपीसी में एनसीआर लिख दी। इसके विरुद्ध उसने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के न्यायालय में 155 (2) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि यह एक गम्भीर अपराध है, और पुलिस ने हल्की धाराओं में एनसीआर लिख दी है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर ने थानाध्यक्ष आईटीआई को जांच का आदेश दिया है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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