काशीपुर। विद्वान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने सड़क दुर्घटना में मृतक टैन्ट हाउस स्वामी ऋषिपाल सिंह के परिजनों को 13.69 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। विदित हो कि 03 जुलाई 2022 को ग्राम मंडवाखेड़ा मंझरा जसपुर निवासी ऋषिपाल सिंह शाम को अपनी ई-रिक्शा से ग्राम पतरामपुर से अपनी टेन्ट की दुकान बन्द करके अपने घर ग्राम मंडवाखेड़ा मंझरा को आ रहे थे कि जैसे ही वह ग्राम निजामगढ़ के कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर संख्या यूके-18सी-1063 के चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए ऋषिपाल सिंह की ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दी जिससे वह गभीर रूप से घायल हो गये। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें डा. शैलेन्द्र मोहन सिंघल के नर्सिंग होम जसपुर ले गये जहां, डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मृतक ऋषिपाल सिंह के पिता हरप्रसाद ने थाना जसपुर में दर्ज करायी। मृतक ऋषिपाल सिंह की पत्नि श्रीमति पूनम देवी ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज उधमसिंहनगर की अदालत में दाखिल किया जिसे बाद में सुनवाई के लिये द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में भेजा गया। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक की पत्नि श्रीमति पूनम देवी व चश्मदीद गवाह विजेन्द्र सिंह को परिक्षित कराया तथा न्यायालय को बताया इस घटना में सारी गलती ट्रैक्टर चालक की थी । बीमा कम्पनी का तर्क था कि घटना अज्ञात वाहन से हुई है तथा वाद खारिज होने योग्य है ।
अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के तर्कों से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने ओरिएण्टल इंश्योरेस कम्पनी को मृतक के परिजनो को 13.69 लाख रूपये वाद दाखिल करने की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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