काशीपुर। चैक बाउंस के एक मामले में अदालत ने तीन माह की सजा और साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीतल सैनी निवासी चैती मोड़, काशीपुर ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर कहा कि महेश गिरी पुत्र चन्द्रप्रकाश, निवासी आवास विकास, शिव मन्दिर के पास, काशीपुर से उसके पारिवारिक सम्बन्ध थे, और इन्हीं सम्बन्धों की बिनाह पर वर्ष 2020 में महेश गिरी ने 7,30,000 रुपये उधार लिये थे, परन्तु काफी तकादा करने पर भी उसने पैसा नहीं लौटाया बल्कि चैक दिया, जो कि बाउंस हो गया। फिर उसने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से काशीपुर न्यायालय में मुकदमा दायर किया। महेश गिरी अपने बचाव में कहा कि शीतल सैनी लोन पासिंग अधिकारी है और उनको चैक लोन के बदले ब्लैंक दिया था। महेश गिरी द्वारा ही अपने बचाव में ब्रह्मापाल सिंह मैनेजर काशीपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को परीक्षित कराया गया, जिनकी गवाही से महेश गिरी के खिलाफ मामला साबित हुआ और अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस ओर तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज, काशीपुर ने महेश गिरी को साढ़े सात लाख रुपये जुर्माना व तीन माह के कारावास से दण्डित किया है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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