काशीपुर। नवीन अग्रवाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी मौहल्ला भूप सिंह, जसपुर के द्वारा काशीपुर न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि उसने एक दुकान जो कि जसपुर बाजार में स्थित है, वह दुकान मुकुल अग्रवाल निवासी जसपुर को बेच दी है और मुकुल अग्रवाल ने उक्त दुकान अपने भाई सुधांशु अग्रवाल को दे दी है। परन्तु नवीन अग्रवाल ने कहा कि केवल दुकान बेची है। उसकी चारों दीवारें और छत नहीं बेची है, जिस कारण सुधांशु अग्रवाल को उक्त दुकान में शटर निकालने का अधिकार नहीं है। केवल कारपोरेट एरिया ही बेचा है। इस पर सुधांशु अग्रवाल के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस के दौरान कहा कि ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें दीवारें व छत न बेची जायें, तो सम्पत्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिस कारण यह दावा गलत और विधि विरूद्ध है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने नवीन अग्रवाल का वाद खारिज कर दिया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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