काशीपुर (मानव गरिमा ब्यूरो)। क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने एक बैठक कर स्पष्ट किया कि काशीपुर में छात्रा पर हमला करने वाले अभियुक्त की पैरवी वह और उनके चेंबर का कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा, क्योंकि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध एक जघन्य अपराध है तथा समाज की दृष्टि से ऐसा अपराध माफी के लायक कतई नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता को ऐसे अभियुक्त की पैरवी करने से पहले सैंकड़ों बार सोचना चाहिए। बैठक में भास्कर त्यागी एडवोकेट, सैयद आसिफ अली आदि अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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