काशीपुर। चेक बाउंस के दोषी को एसीजे तृतीय की अदालत ने तीन माह कारावास और 5.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कुंडा थाने के गांव सरवरखेड़ा निवासी साबरी ट्रेडर्स के मालिक मो. आरिफ ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि जय सिया राम ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हल्दुआ शाहू निवासी दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार से उसके संबंध थे। दीपक ने उससे 20 मार्च 2018 को पांच लाख रुपये उधार मांगे। 27 मार्च को उसने दीपक को तीन लाख नकद और दो लाख रुपये का चेक दिया। दीपक ने चेक का भुगतान उसकी फर्म के खाते से प्राप्त कर लिया। उधार लेते समय दीपक ने एक माह में रकम लौटाने का वादा किया था। तकादा करने पर आरोपी उसकी रकम लौटाने के लिए टालमटोल करता रहा। दीपक ने उसे चार जून 2018 का एक चेक पांच लाख रुपये का दिया। चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद का संज्ञान लेकर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने आरोपी को एनआइ एक्ट का दोषी पाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजे तृतीय हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी दीपक को तीन माह की सजा व साढ़े पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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