काशीपुर। चैक बाउंस मामले में अदालत ने 5,50,000 रुपये का जुर्माना व तीन माह कारावास की सजा सुनाई है। श्रीमति श्वेता अग्रवाल, निवासी मौहल्ला गंज, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर के द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर कहा गया कि विनीत कुमार, निवासी मौ० गंज, रमेश होटल के पास, बर्तन की दुकान के उपर निकट लक्की कॉर्नर, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ने मुझसे 5,00,000/- रुपये उधार लिये थे। जब मैने रूपये वापस मांगे, तो उन्होंने चैक दे दिया, जो कि अनाद्रित हो गया। इस सम्बन्ध में नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे के उपरान्त अभियुक्त ने कहा कि मैने कोई पैसे नहीं लिये। इस सम्बन्ध में श्वेता अग्रवाल के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण ने कहा कि अभियुक्त द्वारा स्वयं ही चैक अपना स्वीकार किया है और चैक चोरी होने का बहाना किया है तथा आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है तो यह चैक श्वेता अग्रवाल तक कैसे पहुंचा, यह अभियुक्त नहीं बता पाया, जिसके पश्चात श्वेता अग्रवाल के विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण द्वारा अभियुक्त से जोरदार बहस की गयी। अधिवक्ता अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त को मुबलिग 5,50,000 रुपये का जुर्माना व तीन माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया।
मुकुल मानव- सह संपादक
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