काशीपुर। सरवरखेड़ा गांव में पेयजल विभाग द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी के निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के आदेश पारित करते हुए न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) काशीपुर करिश्मा डंगवाल ने यथास्थिति बनाए रखने को निर्देशित किया है। ग्राम सरवरखेड़ा निवासी परवीना ने अपने अधिवक्ता मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण के माध्यम से न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनकी आराजी में पेयजल विभाग/संदीप अग्रवाल आदि द्वारा पानी की टंकी का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में जब से मुकदमा दायर किया है, तब से लगातार टंकी का कार्य निरंतर चालू है और निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें आज मौके की फोटोग्राफ दाखिल कर रहे हैं, जिसमें अगर वादिनी को स्टे नहीं मिला तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः यथास्थिति के आदेश पारित करने की याचना की गयी। न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) काशीपुर करिश्मा डंगवाल द्वारा मामले को गंभीरता से सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण ने अदालत को बताया कि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण पर समन की तामीली 23 नवंबर 2024 को मानी जा चुकी है, जिसके उपरांत से प्रतिवादीगण आज दिनांक तक न्यायालय उपस्थित नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि वादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार हैं, जिनके मध्य कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना बंटवारे के प्रतिवादी संख्या 2 को जलाशय एवं नलकूप निर्माण हेतु प्रश्नगत सम्पत्ति का कुछ भाग दिनांक 06 जून 2023 को दे दिया है। वादीगण द्वारा दाखिल फोटोग्राफ कागज संख्या 9ग/1 लगायत 9ग/3 के अवलोकन से भी यह विदित है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगातार टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वादीगण के कथन तर्कसंगत हैं कि यदि प्रतिवादी संख्या 2 को तुरंत निर्माण कार्य किये जाने से न रोका गया, उक्त दशा में उनका वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अधिवक्ता का पक्ष सुनने के उपरांत न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) काशीपुर करिश्मा डंगवाल ने पक्षकारों को आदेशित किया कि वह अग्रिम नियत तिथि तक प्रश्नगत सम्पत्ति स्थित ग्राम सरबरखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर के खसरा संख्या 899 मिन कुल रकबा 0.293 हे0 में से 35X45 यानि 1575 वर्गफिट के संबंध में यथास्थिति बनाये रखें।
मुकुल मानव- सह संपादक
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