बाजपुर। सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर वृद्धावस्था पेंशन हड़पने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पेंशन हासिल करने के लिए उसने आधार कार्ड में दर्ज अपनी वास्तविक जन्मतिथि बदलकर समाज कल्याण विभाग से अवैध रूप से पेंशन का लाभ लिया। ग्राम जगन्नाथपुर निवासी नूर बेगम पर यह आरोप गांधी नगर सुल्तानपुर निवासी मोहम्मद नाजिम ने लगाया था। उन्होंने न्यायालय में शिकायती पत्र दाखिल कर मामले की जांच की मांग की थी। नाजिम के अनुसार, नूर बेगम के मूल आधार कार्ड में जन्मतिथि दो मई 1975 दर्ज है, जबकि पेंशन आवेदन के दौरान कूटरचित तरीके से इसे एक जनवरी 1948 दर्शाया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगस्त 2023 में समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराई गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, पेंशन स्वीकृति से लेकर फरवरी 2026 तक आरोपी महिला ने करीब 43,500 रुपये की सरकारी धनराशि प्राप्त की। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुल्तानपुर पुलिस चौकी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नूर बेगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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