काशीपुर। दहेज मांगने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। शेखर चन्द्र आर्य के द्वारा वर्ष 2021 में थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा गया कि उसने अपनी बेटी पुष्पा की शादी साकेतनगर, निवासी गिरीश चन्द्र के साथ की थी, परन्तु गिरीश चन्द्र, नन्द लक्ष्मी व हंसी देवी उच्च क्वालिटी का सामान न देने के कारण दहेज की मांग करते हुए झगड़ा करते थे तथा उसकी पुत्री को बैल्टों से पीटते थे। उसका फोन भी छीनकर रख लिया था और अप्रैल 2021 में मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके उपरान्त मुकदमा न्यायालय में केवल गिरीश चन्द्र के खिलाफ आरोप पत्र योजित किया, जिसमें चार गवाह हुए। गिरीश चन्द्र की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस की, बहस के दौरान कहा कि किसी भी घटना का कोई समय व दिनांक नहीं है तथा घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र गवाह भी नहीं है और कोई मेडिकल भी नहीं है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने अभियुक्त गिरीश चन्द्र को दहेज मांगने, मारपीट करने व जान से मारने के मुकदमे से बरी कर दिया।

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