काशीपुर। क्रूरता, मारपीट और दहेज एक्ट का आरोपी कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। मौहल्ला कटोराताल, काशीपुर निवासी आशी वर्मा द्वारा कोतवाली काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया कि उसकी शादी अंकित गंगवार, निवासी मानपुर रोड, काशीपुर से हुई थी। आरोप लगाया कि दहेज के लिये उसके साथ मारपीट कर पच्चीस लाख रुपये दहेज की मांग की जाती थी। वर्ष 2021 में ससुर व पति ने मारपीट कर पहने हुए कपड़ों में उसे घर से निकाल दिया। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय, काशीपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर में सुनवाई हुई। अभियुक्त अंकित गंगवार की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण द्वारा बहस में कहा गया कि घटना के सम्बन्ध में कोई इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे साबित हो सके, और न ही कोई दस्तावेज ही दाखिल किया गया है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अंकित गंगवार को दोषमुक्त कर दिया गया।

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