मुरादाबाद। एडीजे-पांच/ स्पेशल न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक समेत तीन को दोषी करार दिया है। बृहस्पतिवार को सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सिविल लाइंस के रामगंगा विहार में 12 जनवरी 2022 को स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी कुशांक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव सरन शर्मा और भोजपुर के हुमायूंपुर निवासी खुशवंत उर्फ भीम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि ललित कौशिक ने सुपारी देकर आरोपी शूटर भीम और केशव से कुशांक गुप्ता की हत्या कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी।
बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। मुख्य आरोपी ललित कौशिक को बलरामपुर जेल और खुशवंत सिंह उर्फ भीम को मुरादाबाद जेल से तलब किया गया। उधर, केशव जमानत पर चल रहा था, वह भी कोर्ट में हाजिर हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपी ललित कौशिक, केशव और खुशवंत उर्फ भीम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को तीनों को जेल भेज दिया गया।

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