जसपुर। यहां निकाले जाने वाले ताजिये की हाइट 15 फिट से ज्यादा नहीं होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर एसडीएम जसपुर ने कमेटी और पुलिस को ऐसा आदेश दिया है। नई सब्ज़ी मंडी जसपुर निवासी मोहित गर्ग ने नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर कहा कि मौहर्रम पर जसपुर में बड़े ताजिये निकाले जाते हैं, जिनसे उनके मकान को ख़तरा हो सकता है। ताजिये निकाले जाने के दौरान पूरे दिन बिजली भी बंद रहती है। इससे न सिर्फ आमजन को परेशानी होती है, बल्कि कारोबार भी चौपट हो जाने से भारी नुक़सान होता है। रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसडीएम जसपुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत एसडीएम राहुल शाह ने आदेश दिया कि ताजिया की हाइट 15 फिट से ज्यादा न हो और नगर पालिका और पुलिस संपत्ति को नुक़सान न होने दे। मोहित गर्ग के भवन की सुरक्षा के लिए पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी तैनात रहें।

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