काशीपुर। अदालत ने आईटीआई थानाध्यक्ष को विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के नाम पर 2 लाख रुपये हड़पने के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। जसपुर खुर्द वार्ड नंबर 2, काशीपुर निवासी मीनू पत्नी स्व. सर्वजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में धारा 175(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह एक विधवा महिला है जो कि अपने पुत्र के साथ किराए पर रहती है तथा लोगों के घरों में काम कर अपना व बच्चे का भरण-पोषण करती है। उसकी मुलाकात अजय चौहान पुत्र ब्रह्मप्रकाश निवासी पुष्प विहार पुराना आवास विकास, काशीपुर से हुई। अजय चौहान ने उसे बताया कि उसका 6 00 वर्गफिट का एक प्लाट हॉलिडे आनंद के पास गुरुनानक कॉलोनी में है, जिसे वह मात्र साढ़े तीन लाख रुपए में बेच रहा है। उसके कागजात भी उसने अपने ही नाम पर बताये। कहा कि वह उस जगह पर झोपड़ी या टिनशेड डालकर रह सकती है। महिला के मुताबिक अजय चौहान के साथ राकेश कुमार उर्फ राजेश निवासी मौहल्ला कटरामालियान और प्रीतम सिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सरवरखेड़ा कुंडा भी शामिल हैं। महिला के मुताबिक उक्त तीनों की बात पर विश्वास कर 28 जनवरी 2026 को उसने उक्त प्लाट का सौदा कर एक लाख रुपये नकद देकर इकरारनामा करा लिया तथा बाद में एक लाख रुपये और यानि कुल दो लाख रुपये अजय चौहान आदि को अदा कर दिये। रकम देने के काफी समय बाद तक जब अजय चौहान ने रजिस्ट्री नहीं कराई तो जानकारी हुई कि उक्त प्लाट अजय चौहान के नाम नहीं है। महिला का आरोप है कि इसके बाद 19 फरवरी 2026 को उक्त तीनों व्यक्तियों व एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत उसने थाना आईटीआई पुलिस व उच्चाधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। थाने से आख्या मांगने के उपरांत अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत ने आईटीआई थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

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