काशीपुर। अधिकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने याचीगण को 37 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में विपक्षी बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को देने के आदेश पारित किये हैं। 57 वर्षीय मृतक श्रीपाल उर्फ रामसिंह अमानगढ़ रेंज में वन दरोगा के पद पर कार्यरत थे। 12 जुलाई 2024 को दुर्घटना वाले दिन वह अपनी ड्यूटी पर थे और मोटर साईकिल संख्या-यूके 06 5टी-4915 से काशीपुर नेशनल हाईवे वन चौकी मकोनिया जा रहे थे किन्तु रास्ते में राजा जी पैट्रोल पम्प के पास लघुशंका आने पर वह मोटर साईकिल को सड़क किनारे खड़ा करके लघुशंका करने लगे। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक संख्या-पीबी 05-एस-8957 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए श्रीपाल उर्फ राम सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में आई चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना जसपुर में मृतक के पुत्र राहुल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई। मृतक की पत्नी/पुत्रों द्वारा दुर्घटना क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से दायर की जिसका एम एसीपी नंबर 235 सन् 2024 है। मुकदमे के विचारण के दौरान साक्षी के रूप में मृतक की पत्नी व चश्मदीद गवाह को परिक्षित कराया तथा मृतक के वेतन को साबित करने के लिये क्षेत्राधिकारी अमानगढ़ को परिक्षित कराया। गवाहों से बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसके बाद न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा याचीगण के अधिवक्ता अब्दुल सलीम के तर्कों से सन्तुष्ट होकर याचीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 37 लाख 50 हजार रुपये विपक्षी बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को याचीगण को देने के आदेश पारित किये।

सह संपादक मानव गरिमा
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