काशीपुर। लेनदेन के विवाद में हुई हत्या के एक मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2018 की है, जब बाजपुर के ग्राम संतोषपुर निवासी अमृतपाल और हर्षदीप के बीच स्वयं सहायता समूह की रकम के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के निपटारे के लिए 2 फरवरी 2018 को अमृतपाल ने हर्षदीप और उसके परिजनों को अपने घर बुलाया था। आरोप है कि इसी दौरान अमृतपाल और उसके पिता जसवीर सिंह ने अपनी दोनाली बंदूक से फायर कर दिया, जिससे हर्षदीप की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में सिमरदीप सिंह उर्फ सिमी और सुखविंदर कौर भी घायल हुए थे। मामले में मृतक के फूफा विजय सिंह की तहरीर पर बाजपुर कोतवाली में आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई एडीजे द्वितीय रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अमृतपाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि सह-अभियुक्त जसवीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वादी पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की।

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