काशीपुर। मारपीट करने और धमकी देने के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मौहल्ला कटोराताल, काशीपुर निवासी अजय कुमार अरोरा पुत्र पंजूराम, जो कि अधिवक्ता भी हैं, के द्वारा 14 अगस्त 2016 को थाना काशीपुर में मुकदमा दर्ज कराकर कहा गया कि अनवर हुसैन ने उनसे दो लाख रूपये उधार लिये थे, जो वापस नहीं कर रहे हैं। 14 अगस्त 2016 को सुबह 10 बजे जब अजय कुमार अरोरा मोटेश्वर मन्दिर से अपने घर आ रहे थे, तभी रास्ते में माता मन्दिर रोड पर दिव्य धाम के पास अनवर हुसैन, अजहर व दिलशाद, निवासी मौहल्ला खालसा, काशीपुर ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट व गालीगलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा चला और न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहां सुनवाई हुई और पांच गवाह आये, जिन्होंने गवाही दी, परन्तु मौके के न तो कोई सीसीटीवी फुटेज लिये गये और न ही कोई मेडिकल हुआ, बल्कि रिपोर्ट चार घंटे की देरी से दर्ज करायी गयी, जिसके उपरान्त अभियुक्त अनवर आदि की ओर से उनके अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने बहस कर कहा कि मामला लेन देन का है और लेन देन के मामले को बेवजह फौजदारी का बनाया गया है। पीड़ित घटना के बाद थाने नहीं गये, बल्कि घर चले गये, और कोई चोट नहीं आयी, जबकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (जूडि)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने अभियुक्त अनवर हुसैन, अजहर व दिलशाद को बरी कर दिया।

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