काशीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उधमसिंहनगर ने यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा धनराशि परिवादनी को देने का आदेश दिया है। परिवादनी श्रीमति बतूल बेगम पत्नी स्व. मौ. शरीफ निवासी ग्राम बरखेड़ा पाण्डे हाल निवासी सिद्दीकी मार्केट काशीपुर के पति मौ. शरीफ दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को सड़क दुघर्टना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। मौ. शरीफ का प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दो लाख रुपये का दुघर्टना बीमा था और खाताधारक मौ. शरीफ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा काशीपुर में बीमा प्रीमियम राशि 20 रूपये खाते से काटे गये थे, किन्तु दुर्भाग्य वश 2 अक्टूबर 2023 में मौ. शरीफ की शमशान घाट के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिसका पुलिस द्वारा पंचनामा व पोस्टमार्टम आदि कराया गया तथा दुघर्टना जीडी में दर्ज की गयी। परिवादनी द्वारा अपने पति की दुघर्टना बीमा की राशि प्राप्त करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में प्रार्थनापत्र दिया जिस पर बैंक द्वारा ओपचारिकता पूर्ण करने के बाद भी क्लैम धनराशि प्रदान नहीं की गयी तब परिवादनी ने 7 दिसंबर 2024 को उपभोक्ता आयोग उधमसिंहनगर के समक्ष वाद योजित किया तथा शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया, जिस पर आयोग द्वारा विपक्षीगण को समन जारी किये गये तथा मुकदमें का विचारण किया गया। सभी पक्षो को अपना-अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त समय दिया गया तथा 8 जून 2026 को उक्त मामले में परिवादनी के अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा बहस की गई, जिस पर उपभोक्ता आयोग द्वारा अधिवक्ता के तर्को से सहमत होकर विपक्षी संख्या-2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को दुघर्टना बीमा धनराशि 2 लाख रुपये तथा मानसिक क्षति के लिये 5 हजार ऊ और वाद व्यय के लिये 2 हजार रुपये 45 दिन के भीतर जमा करने के आदेश पारित किये गये। यदि यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त धनराशि 45 दिन के भीतर जमा नही की जाती है तब 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद दायर करने की तिथि 7 दिसंबर 2024 से अन्तिम भुगतान की तिथि तक अन्तरिम मुआवजे के रूप में जमा करने होंगे।

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