नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में पांच जगहों पर बनाए गए स्ट्रीट वेंडिंग जोन के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने काशीपुर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सभी पक्षों को सुनकर छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लें। यह याचिका काशीपुर निवासी अतुल कुमार यादव और अन्य लोगों ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नगर निगम ने पांच वेंडिंग जोन रिहायशी इलाकों और केवल 28 फीट चौड़ी सड़कों पर बनाए हैं। इससे यातायात जाम, शोर और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की आशंका है। याचिका में यह भी कहा गया कि इनमें से एक वेंडिंग जोन नहर के ऊपर बनी सड़क पर स्थित है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में इस स्थान पर निर्माण या वेंडिंग जोन बनाने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने संबंधित वेंडिंग जोन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले में सीधे रोक लगाने के बजाय नगर आयुक्त को शिकायत पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने और छह सप्ताह में कानून के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया।

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