काशीपुर। चैक बाउंस मामले में अदालत ने 2 लाख 85 रुपये का जुर्माना एवं तीन माह का कारावास की सजा सुनाई है। जसपुरखुर्द निवासी प्रशान्त कुमार ने न्यायालय में वाद दायर कहा कि हाजी सरवर अली, निवासी सरवरखेड़ा, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर के द्वारा मकान बनाने का एग्रीमेंट वर्ष 2015 में किया गया था, परन्तु मकान नहीं बनाया और न ही एडवांस रूपया वापस किया। जब काफी तकादा किया तो हाजी सरवर अली ने एक चैक 2,22,647 रुपये का दिया, जो कि वर्ष 2015 में ही अनाद्रित हो गया। इस पर उसने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के माध्यम से वाद दायर किया, जिसमें अभियुक्त ने स्वीकार किया कि चैक उसने सिक्योरिटी के रूप में दिया है, परन्तु कोई बकाया नहीं है। जबकि परिवादी द्वारा एग्रीमेंट भी प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त को 2 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना एवं तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
मुकुल मानव- सह संपादक
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