काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी, बरामदगी, टोली बनाकर चोरी की योजना बनाना एवं चाकू के आरोपी की जमानत मंजूर कर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। काशीपुर निवासी सुनील कुमार भट्ट ने काशीपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका टेंट का सामान चोरी हो गया है। उक्त मामले में अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस, जिसमें बाद में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। इसी तरह वादी पुलिस उप निरीक्षक सुनील सुतेड़ी ने एक अन्य मामला अंतर्गत धारा 313 बीएनएस एवं 4/25 आयुष अधिनियम में थाना काशीपुर में दर्ज कराया जिसमें काशीपुर पुलिस द्वारा प्रिंस अग्रवाल पुत्र अखिल कुमार अग्रवाल निवासी न्यू आवास विकास काशीपुर को आरोपी बनाया, जिसके बाद प्रिंस अग्रवाल के पैरोकार ने सूरज कुमार एडवोकेट के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें काशीपुर अदालत ने थाने से आख्या प्राप्त कर व समस्त पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त के अधिवक्ता सूरज कुमार एडवोकेट की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त प्रिंस अग्रवाल को जमानत का पर्याप्त आधार मानते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये।
मुकुल मानव- सह संपादक
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