काशीपुर। छेड़छाड़ व अभद्रता करने के मामले में अदालत ने दवा कंपनी के सुपरवाइजर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एक महिला ने 25 अप्रैल, 2017 को कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि बिलारी, बिजनौर निवासी मोहित कुमार एक दवा कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर है। वह पांच महीने से कम्पनी में काम करती है। आरोप है कि मोहित ड्यूटी का दबाव बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ व अभद्रता करता था। इससे वह बहुत ही परेशान थीं। आरोप है कि सिरदर्द की टेबलेट मांगने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मोहित के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की। वाद की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम टोडी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने की। संबंधित पक्षो को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने आरोपी मोहित को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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