काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट विशेष न्यायालय काशीपुर ने चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह के कारावास और जुर्माना मय प्रतिकर 6 लाख 35 हजार रुपए की सजा सुनाई है। काशीपुर निवासी राकेश कुमार सक्सेना पुत्र प्रेम प्रकाश सक्सेना ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट विशेष न्यायालय काशीपुर में अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दायर कर बताया कि अजय सक्सेना पुत्र बुलाकी प्रसाद सक्सेना प्रो. सक्सेना ट्रेडर्स निकट किताब घर, रामपुर मोड़ के पास, सुल्तानपुर पट्टी थाना बाजपुर का है तथा रिश्ते में मेरा भाई है, ने फरवरी 2024 में अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर 6 लाख 15 हजार रुपए उससे उधार लिए तथा 6 माह बाद पैसे वापस करने का वायदा किया था। 6 माह बाद जब परिवादी ने अजय सक्सेना से संपर्क किया तो उसने अपने खाते के दो चेक 6 लाख 15 हजार रुपए के दिए और विश्वास दिलाया कि बैंक में उक्त चेक लगाकर भुगतान हो जाएगा, किंतु उक्त चेक बैंक में लगाने पर अनाद्रित हो गए। इस बाबत पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से एक विधिक नोटिस अजय सक्सेना को प्रेषित किया। नोटिस का जवाब न मिलने पर न्यायालय में 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दायर किया। जिसके बाद अजय ने अदालत में जमानत कराई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त को 6 माह का कारावास और जुर्माना मय प्रतिकर 6 लाख 35 हजार रुपए की सजा सुनाई।

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